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Pellet Gun से घायल नागरिक और FIR के लिए Rahul Gandhi का थाने में धरना: देश में FIR के लिए इतना संघर्ष क्यों?

Writer: Editorial Team - उठते सवाल
Editorial Team - उठते सवाल
Aug 24
4 min read

जब एक Pellet Gun से घायल नागरिक अपनी FIR दर्ज कराने पुलिस थाने पहुँचता है, तो उसे FIR के लिए धरने पर क्यों बैठना पड़े? दिल्ली में 21 अगस्त को जो हुआ, उसे केवल Rahul Gandhi बनाम दिल्ली पुलिस या कांग्रेस बनाम भाजपा की राजनीतिक लड़ाई के तौर पर देखना आसान है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक ऐसा सवाल है, जिसे राजनीति से ऊपर उठकर देखना जरूरी है।


पैलेट गन से घायल नागरिक और FIR के लिए राहुल गांधी का थाने में धरना: देश में FIR के लिए इतना संघर्ष क्यों?
Pellet Gun से घायल साहिल की FIR के लिए राहुल गाँधी 7 घंटे थाने में धरने पर बैठे, फिर पुलिस ने केस दर्ज किया।

क्या भारत के एक नागरिक को अपने साथ हुई कथित ज्यादती की FIR दर्ज कराने के लिए किसी बड़े नेता के सहारे की जरूरत होनी चाहिए?


19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब 20 जुलाई को दिल्ली में हुए एक प्रदर्शन के दौरान कथित Pellet Gun से घायल हुआ था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उसके शरीर में बड़ी संख्या में पैलेट लगे और उसकी आँख को भी गंभीर चोट पहुँची। पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है। यही कारण है कि घटना की निष्पक्ष जाँच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।


Pellet Gun से घायल साहिल की चोटें दिखाते हुए राहुल गांधी
Pellet Gun से घायल साहिल की चोटें दिखाते हुए राहुल गांधी

FIR के लिए थाने पहुँचे नेता प्रतिपक्ष


21 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi, Sahil Lochab और उसके परिवार के साथ पहले मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ FIR दर्ज नहीं होने के बाद वे Parliament Street पुलिस स्टेशन पहुँचे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की।


बात नहीं बनी तो राहुल गाँधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गाँधी वाड्रा सहित अन्य नेता भी पहुँचे। धरना कई घंटे चला और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इसके बाद राहुल गाँधी ने धरना समाप्त किया।



दिल्ली पुलिस द्वारा साहिल की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी दिखाते हुए साहिल और राहुल गाँधी
दिल्ली पुलिस द्वारा साहिल की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी दिखाते हुए साहिल और राहुल गाँधी

असली सवाल: FIR के लिए इतना संघर्ष क्यों?


किसी घटना में अपराध की आशंका हो, कोई नागरिक घायल हो और वह पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुँचे—तो सामान्य स्थिति क्या होनी चाहिए?


शिकायत सुनी जाए। तथ्यों को दर्ज किया जाए। कानून के अनुसार FIR हो। और फिर निष्पक्ष जाँच हो।


लेकिन यहाँ तस्वीर अलग दिखाई दी। एक घायल युवक अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुँचता है। उसके साथ देश का नेता प्रतिपक्ष पहुँचता है। पुलिस स्टेशन में बातचीत होती है। फिर धरना होता है। कई घंटे बीतते हैं। उसके बाद FIR दर्ज होती है।


यहीं से सवाल उठता है—अगर राहुल गाँधी वहां नहीं होते तो क्या साहिल की शिकायत भी उसी तरह दर्ज होती? इस सवाल का जवाब जाँच से ही सामने आ सकता है। लेकिन लोकतंत्र में यह सवाल उठना अपने आप में चिंताजनक है।


सवाल पैलेट से ज्यादा जवाबदेही का है


इस पूरे मामले में दो दावे आमने-सामने हैं। एक तरफ घायल प्रदर्शनकारी और उसके समर्थकों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान Pellet Gun का इस्तेमाल हुआ। दूसरी तरफ पुलिस Pellet Gun चलाने से इनकार कर रही है। ऐसे में किसी राजनीतिक बयान को अंतिम सत्य मानने के बजाय वैज्ञानिक और स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए।


घटना के वीडियो फुटेज, पुलिस की तैनाती और हथियारों का रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल के साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान—इन सबकी जाँच होनी चाहिए। अगर पैलेट पुलिस ने नहीं चलाए, तो फिर ये पैलेट आए कहाँ से? और अगर पुलिस की कार्रवाई में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तो आदेश किसने दिया? दोनों सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।


लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी यहीं दिखाई देती है


राहुल गाँधी का पुलिस स्टेशन में धरना राजनीतिक रूप से विवादित हो सकता है। भाजपा ने इसे नियम-कानून की अवहेलना और 'अराजकता की राजनीति' बताया है और कहा है कि मामले की जाँच पहले से चल रही थी।


लेकिन विपक्ष का मूल दायित्व केवल संसद में सरकार की आलोचना करना नहीं है। विपक्ष को उन नागरिकों की आवाज भी उठानी होती है जिन्हें लगता है कि सत्ता या प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा।


दूसरी तरफ विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी आरोप को जाँच से पहले दोष सिद्ध होने की तरह प्रस्तुत न किया जाए। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन जाँच की निष्पक्षता भी उतनी ही जरूरी है।


एक थाने के बाहर बैठा नेता, व्यवस्था के भीतर खड़ा सवाल


राहुल गाँधी का थाने के बाहर बैठना राजनीतिक घटना है। लेकिन साहिल लोचब का घायल होना राजनीतिक घटना नहीं है। उसकी चोट वास्तविक है। उसकी शिकायत वास्तविक है। और उसकी शिकायत की निष्पक्ष जाँच उसका अधिकार है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है।


आज अगर किसी नागरिक को पुलिस के सामने अपनी बात रखने के लिए किसी सांसद, विधायक या बड़े राजनीतिक नेता की जरूरत पड़ने लगे, तो सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर उठता है।


कानून की नजर में नागरिक बराबर है—फिर न्याय पाने के रास्ते में उसकी आवाज भी बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए?


उठते सवाल


  • पैलेट किसने चलाए?

  • अगर पुलिस ने नहीं चलाए, तो फिर घायल प्रदर्शनकारियों के शरीर में पैलेट कैसे पहुँचे?

  • शिकायत पर FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई?

  • क्या एक आम नागरिक को भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के यही सुविधा मिलती?


और सबसे बड़ा सवाल—क्या भारत में FIR दर्ज कराने के लिए नागरिक को किसी नेता की जरूरत पड़नी चाहिए?


इन सवालों का जवाब किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि तथ्यों और निष्पक्ष जाँच के आधार पर मिलना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की असली परीक्षा सिर्फ चुनाव के दिन नहीं होती।


लोकतंत्र की परीक्षा तब होती है, जब सत्ता और प्रशासन के सामने खड़ा एक आम नागरिक कहता है—“मेरी बात सुनिए।” और व्यवस्था उसे जवाब देती है या नहीं।

सवाल तो उठेंगे।


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